हेलमेट पहनने पर भी लगेगा जुर्माना, जानें क्या हैं नए नियम:

Durga Pratap
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हेलमेट नहीं पहनना तो नियम तोड़ने में पहले से शामिल है, लेकिन अब हेलमेट सही से नहीं पहनना भी ट्रैफिक नियम में शामिल हो चुका है इतना ही नहीं इसके लिए ट्रैफिक पुलिस 1000 से 2000 रूपए तक का चालान भी कर सकती है।
हालांकि इस नियम को जानने के बाद भी कई लोग हेलमेट पहनते नहीं हैं या फिर हेलमेट को पहन तो लेते हैं लेकिन पहनने में भी गलतियां कर देते हैं, ऐसे में हम हम हेलमेट पहनना को सही तरह से पहनने का तरीका बता रहे हैं ताकि आप लोग सेफ रहें और किसी भी तरह के चालान से बच सकें।

हेलमेट को किस तरह पहनना चाहिए:
टू व्हीलर चलाने या पीछे बैठने से पहले हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है ताकि एक्सीडेंट के वक्त आपके सिर पर कोई चोट नहीं आए, एक्सीडेंट से ज्यादातर केस में सिर पर चोट लगने की वजह से लोग अपनी जान गंवा देते हैं ऐसे में आप जब भी हेलमेट पहने तो इस बात का ध्यान रहे कि वो आपके सिर पर एकदम अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, हेलमेट पहनने के बाद स्ट्रिप को लगाना नहीं भूलें क्योंकि कई बार लोग सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, वे स्ट्रिप नहीं लगाते हैं इतना ही नहीं कई लोगों के हेलमेट में स्ट्रिप का लॉक नहीं होता या वो टूटी होती है इन तमाम स्थिति में आपका चालान किया जा सकता है।

हेलमेट पर होना चाहिए ISI मार्क:
हेलमेट के पास BSI नहीं है, तो आप पर 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है यानी आपको बाइक स्कूटर चलाते वक्त केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा, यदि ऐसा नहीं होता है तब मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर एक हजार रुपए का चालान किया जायेगा, हालांकि दिल्ली पुलिस अभी लोगों के ऊपर 1000 रुपए का चालान कर रही है।

अब कटेगा 2000 रुपए का चालान:
भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया है, जिसमें टू व्हीलर चलाने वालों के हेलमेट नहीं पहनने या फिर ठीक से हेलेट नहीं पहनने पर 2000 रुपए तक का तत्काल जुर्माना लगाया जाएगा। आपने हेलमेट पहना है और सिर से बांधे रखने वाली पट्टी टाइट करके नहीं पहनी है तो भी आप पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, कुल मिलाकर हेलमेट को अब पूरी तरह ठीक से पहनना होगा, यदि ऐसा नहीं होता है तब आपके ऊपर 2000 रुपए का चालान होगा।

बच्चों के लिए विशेष हेलमेट:
अब दोपहिया वाहन पर बच्चों को ले जाते समय उनके लिए स्पेशल हेलमेट और हॉर्नेस बेल्ट का प्रयोग करना अनिवार्य होगा, यह बेल्ट बच्चों को चलते बाइक स्कूटर पर गिरने से रोकती है, अगर वाहन पर बच्चों को ले जा रहे हैं तो वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक ही चला सकते हैं इससे अधिक स्पीड होने पर एक हजार रुपए जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है।

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