राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की ठंड शुरू होते ही वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है, दिल्ली में प्रदूषण की धुंध छा जाती है, लोगों को बाहर निकलने में आंखों में जलन और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। राजधानी में वायु प्रदूषण के स्तर यानी AQI लेवल को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ऑड-ईवन नियम लेकर आती है, ये नियम दिल्ली में चलने वाली कारों यानी वाहनों पर लागू किया जाता है, अभी ऐसा नियम दिल्ली में तो इस बार लगी नहीं हुआ लेकिन दूसरे राज्य ने ऑड-ईवन नियम लागू करने का ऐलान कर दिया और ये राज्य पूर्वी भारत का सिक्किम है।
दिल्ली के बाद अब सिक्किम सरकार ने ऑड-ईवन नियम ट्रैफिक लागू किया, 5 नवंबर से गैंगटोक नगर पालिका क्षेत्र में लागू होने वाला सिक्किम सरकार का ऑड-ईवन नियम दिल्ली एनसीआर की तरह वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए नहीं है, इसके बजाय हिमालय की तलहटी में स्थित राज्य ने वाहनों की भीड़भाड़ से निपटने के लिए इसको लागू किया है।
सिक्किम के गंगटोक में लागू होगा ऑड-ईवन नियम:
सिक्किम का नाम सुनते ही कई लोग चौंक गए होंगे कि आखिर पहाड़ी राज्य में कब से वायु प्रदूषण होने लगा, जिसके चलते यहां चलने वाली कारों और वाहनों में ऑड-ईवन नियम लागू किया जाए, दरअसल सिक्किम की हवा बिल्कुल साफ है, यहां वायु प्रदूषण की कोई टेंशन नहीं है, यहां के लोग सर्दियों के सीजन शुरू होते ही पर्यटकों की भीड़ से परेशान हो रहे हैं, यहां बड़ी संख्या में लोग सीजन की पहली बर्फबारी देखने के लिए सिक्किम का रुख कर रहे हैं इसके चलते यहां वाहनों में ऑड-ईवन नियम लागू किया जाएगा।
5 नवंबर से लागू होगा नियम:
वाहनों में ऑड-ईवन नियम 5 नवम्बर, 2024 से प्रभावी होगा, इस नियम का उद्देश्य गंगटोक की व्यस्त सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करना है, मोटर अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत लागू किया गया, यह नियम अनिश्चित अवधि तक लागू रहेगा।
बर्फबारी के चलते बढ़ रही पर्यटकों की संख्या:
सीजन की पहली बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही सिक्किम के गंगटोक में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई, भविष्य में पर्यटकों के आगमन को ध्यान में रखते हुए सिक्किम सरकार ने शहर में वाहनों के आवागमन को प्रबंधित करने के लिए ऑड-ईवन नियम शुरू किया जाएगा।
समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए सिक्किम सरकार के अधिकारियों ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत ऑड संख्या वाले वाहनों को ऑड तारीखों पर चलने की अनुमति होगी, जबकि ईवन संख्या वाले वाहन ईवन तारीखों पर सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से शाम 6 बजे तक चलते हैं, सरकार ने अधिकारियों के आगे कहा कि दोपहर 12:30 बजे दोपहर 3:30 बजे तक छूट की अवधि होगी।
गंगटोक के इस रूट पाई होगी सख्त निगरानी:
यह नियम गंगटोक की नगरपालिका सीमा के भीतर के क्षेत्रों को कवर करता है, विशेष रूप से मेफेयर फाटक से जीआईसीआई, जीरो प्वाइंट तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर लागू होगा, इसका उद्देश्य गंगटोक के लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए आवाजाही को आसान बनाना है।
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