बाइक-स्कूटर चलाते समय Helmet पहनना अनिवार्य, लेकिन सरकार ने इन लोगों को दी विशेष छूट

Smina Sumra
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Helmet rules for Sikh

Helmet rules for Sikh: यातायात नियम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। इसका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भी लग सकता है. इसी प्रकार बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हेलमेट न पहनने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. हालाँकि, देश में एक विशेष समूह को इस नियम से पूरी तरह छूट दी गई है। ये लोग ट्रैफिक पुलिस के सामने बिना हेलमेट के बाइक चला सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इन्हें इसकी इजाजत दे दी है। ये लोग कौन हैं और सरकार ने इन्हें ये विशेष रियायत क्यों दी है?

इन लोगों को है हेलमेट नहीं पहनने की इजाजत

Helmet rules for Sikh
Helmet rules for Sikh

हम बात कर रहे हैं सिख समुदाय की. भारत में सिख समुदाय को हेलमेट नियम से छूट दी गई है। क्योंकि सिख अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं। इस कारण वे Helmet नहीं पहन पाते। हेलमेट पहनने का उद्देश्य लोगों को सिर की गंभीर चोटों से बचाना है। सिख समुदाय के लिए, उनका कवर आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है।

आखिर क्या है वजह 

दुर्घटना की स्थिति में सिख व्यक्ति की पगड़ी (Helmet rules for Sikh) हेलमेट की तरह काम करती है और उन्हें सिर की गंभीर चोटों से बचाने में मदद करती है। परिणामस्वरूप, सरकार ने इस समुदाय को हेलमेट नियम से छूट दे दी है। यदि किसी व्यक्ति की कोई चिकित्सीय स्थिति है जो उसे हेलमेट पहनने से रोकती है, तो उसे भी इस नियम से छूट दी गई है। लेकिन यह रियायत पाने के लिए उन्हें अपने दावे के समर्थन में जरूरी सबूत पेश करने होंगे।

भारत में हेलमेट कानून

भारत में हेलमेट विनियमन और कानून के अनुसार, देश में सभी टु व्हीलर सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इस नियम की धारा 129 के मुताबिक, अगर आप बिना हेलमेट के बाइक या अन्य दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस तीन साल के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में पीछे की सीट पर बैठने वाले चार साल से अधिक उम्र के किसी भी बच्चे के लिए बाइक चलाते समय Helmet पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी तरह दोपहिया वाहन में पीछे की सीट पर बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

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